इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026: पात्रता, पेंशन राशि और आवेदन प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का थंबनेल, जिसमें ₹2000 और ₹2500 मासिक पेंशन की जानकारी दी गई है।
₹2000 और ₹2500 मासिक पेंशन योजना की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है?

"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई. जी. एन. ओ. ए. पी. एस.)" योजना महिला और बाल कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी से संबंधित 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है और लाभार्थी को पात्रता मानदंडों के अनुसार 1500 रुपये, 2000 रुपये और 2500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

परिचय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) महिला एवं बाल कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन व्यापन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग नागरिकों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे ओ अपनी दैनिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकें।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनकी आयु एवं पात्रता के अनुसार ₹1500, ₹2000 तथा ₹2500 तक की हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है।  सिक्किम सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता बुजुर्ग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बी.पी.एल. श्रेणी में होना आवश्यक है या फिर निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है।

लाभ 

क्रमांक आयु वर्ग मासिक पेंशन राशि लाभ विवरण
1 60 वर्ष – 69 वर्ष ₹1500 प्रति माह पात्र वृद्ध व्यक्ति को मासिक पेंशन दी जाएगी
2 70 वर्ष या उससे अधिक ₹2000 प्रति माह अधिक आयु वर्ग को बढ़ी हुई पेंशन राशि
3 80 वर्ष या उससे अधिक ₹2500 प्रति माह वरिष्ठतम वृद्ध व्यक्तियों को उच्च पेंशन लाभ


पात्रता :- 

  • आवेदक को सिक्किम राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) परिवार से होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक केंद्र सरकार/अन्य राज्य सरकारों से वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के तहत बैंक खाता खोला होना चाहिए।
नोट : 01 यदि पति और पत्नी दोनों वृद्ध व्यक्ति हैं और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र हैं, तो परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में, ऐसी पेंशन उसके जीवनसाथी को हस्तांतरित की जाएगी, यदि वह जीवित है, तो पासबुक के समर्पण पर, बशर्ते वह 60 (साठ) वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुका हो।

नोट : 02 पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को हर साल नवंबर के महीने में निर्धारित प्रारूप में "जीवन प्रमाण पत्र" जमा करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाएगा कि लाभार्थी की या तो मृत्यु हो गई है या वह सिक्किम राज्य से बाहर चला गया है और पेंशन का भुगतान बिना किसी सूचना के तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

अपवाद (Exception)

केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय/सांविधिक निकाय या केंद्र/राज्य सरकार या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी भी संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।

 आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: आवेदन करने वालों को अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय से संपर्क करना होगा। 
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और स्थानीय विभाग कार्यालय के बारे में नामित आधिकारी  सलाह ले और आवेदन पत्र एकत्र करें।

चरण 02: यहापर आपको एक फॉर्म देखने मिल जाएगा उस फार्म को आपने अच्छेसे भर देना है और आवेदन पत्र के मांगे जाने वाले सारी जानकारी को भरना है और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेजों को एक साथ जमा करना है और इसे अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय मे जमा करना है।


आवेदन के बाद की प्रक्रियाएँः

चरण 1: आपने फार्म मे दी गई जानकारी चयन समिति द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद सचिव द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

चरण 02: पेंशन के अनुदान और भुगतान के लिए आदेश की एक प्रति जिला कलेक्टरों, उप-मंडल मजिस्ट्रेटों, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायतों को दी जाएगी जहां आवेदक वास्तव में रहता है और आवेदक स्वयं।

चरण 3: पेंशन का वितरण प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली या किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर मंजूरी देने वाले/सक्षम प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है।

चरण 04: यदि आवश्यक हो, तो सामाजिक न्याय, अधिकारिता और कल्याण विभाग का संबंधित अधिकारी लाभार्थी के निरंतर अस्तित्व और अन्य प्रासंगिक विवरणों को सत्यापित करने के लिए गाँव का दौरा करेगा।

चरण 05: पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को हर साल नवंबर महीने में निर्धारित प्रारूप में "जीवन प्रमाण पत्र" जमा करना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाएगा कि लाभार्थी की या तो मृत्यु हो गई है या वह सिक्किम राज्य से बाहर चला गया है और पेंशन का भुगतान बिना किसी सूचना के तुरंत रोक दिया जाएगा।

ऑनलाइन

पंजीकरणः

चरण 1:आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंः


चरण 02: खाता बनाएँ" पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर, अनिवार्य विवरण (उपयोगकर्ता नाम, लिंग, पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड) भरें। कैप्चा कोड भरें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

आवेदन

  • चरण 02: अभी आवेदन करें" पर क्लिक करें और लॉग इन करें।
  • चरण 3: आवेदन पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों को उपयुक्त फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में अपलोड करें। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, स्वीकृति के रूप में एक प्रणाली-जनित आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी। कृपया इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
क्र.सं. आवश्यक दस्तावेज विवरण
1 पासपोर्ट आकार फोटो हाल की पासपोर्ट आकार की 3 रंगीन तस्वीरें
2 पहचान / विषय प्रमाण पत्र सिक्किम विषय प्रमाण पत्र / पहचान प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी
3 आय प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र मान्य आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
4 गरीबी रेखा प्रमाण पत्र BPL (गरीबी रेखा से नीचे) प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोकॉपी
5 आयु प्रमाण जन्म प्रमाण पत्र / चुनावी फोटो पहचान पत्र / अन्य वैध दस्तावेज
6 आधार कार्ड आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
7 बैंक / डाकघर पासबुक नवीनतम अपडेट खाते सहित पासबुक के पहले पृष्ठ की सत्यापित फोटोकॉपी

❓ योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQ)

इस योजना के तहत मासिक पेंशन क्या होगी?

लाभार्थी को पात्रता मानदंडों के अनुसार ₹1500/-, ₹2,000/- तथा ₹2500/- प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

लाभार्थी को पेंशन कब तक मिलेगी?

जब तक लाभार्थी जीवित रहेगा, तब तक उसे मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लिए आयु सीमा क्या है?

आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

क्या पति और पत्नी दोनों को पेंशन मिल सकती है?

यदि पति और पत्नी दोनों पात्र हैं, तो परिवार के केवल एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशन उसके जीवनसाथी को हस्तांतरित की जा सकती है, बशर्ते उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

क्या यह योजना केवल बीपीएल परिवारों के लिए है?

हाँ, सिक्किम राज्य के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार का केवल एक सदस्य इस योजना के तहत पात्र होगा।

क्या अन्य पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति पात्र है?

नहीं, जो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त कर रहा है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

आवेदन कैसे करें?

आवेदक इस योजना के लिए ऑनलाइन तथा ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?





ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ:

https://pensionscheme.sikkim.gov.in

"खाता बनाएँ" विकल्प पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें और "रजिस्टर" बटन दबाकर पंजीकरण पूरा करें।

📌 निष्कर्ष

यह योजना राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आयु एवं पात्रता के अनुसार मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वे सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता देकर नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल साबित हो रही है।

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